कोर्ट कमिश्नर पर कुत्ता छोड़ने पर हाई कोर्ट सख्त, दो आरोपियों से 4 सप्ताह में मांगा हलफनामा
दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद में लोकल कमिश्नर पर कुत्ता छोड़ने के मामले में दो लोगों को अवमानना नोटिस जारी किया है।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
HighLights
लोकल कमिश्नर पर कुत्ता छोड़ने का मामला।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया।
दो आरोपियों को चार सप्ताह में जवाब देना होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक संपत्ति के विवाद में अदालत द्वारा नियुक्त किए गए लोकल कमिश्नर व अन्य पर निरीक्षण के दौरान कुत्ता छोड़ने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दो लोगों को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने प्रवेश लाखरा व चंदन शुक्ला के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि जवाब में बताएं कि न्यायिक आदेशों का उल्लंघन और जानबूझकर कोर्ट कमिश्रर की अनदेखी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। उक्त निर्देश के साथ ही पीठ ने दोनों को 19 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।
