Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 'I Love Muhammad' पोस्टर मामले में याचिका की खारिज

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दर्ज मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वह अन्य राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों पर निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर दर्ज मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग वाली जनहित याचिका को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

    मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों में की गई प्राथमिकी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट निर्देश पारित नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर दर्ज की गई थीं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    ये पोस्टर मिलाद-उन-नबी त्योहार पर आयोजित जुलूसों के दौरान लगाए गए थे, जो पैगंबर के जन्म और निधन दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रजा अकादमी के प्रतिनिधि और मुस्लिम्स स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुजात अली ने याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस पर शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति को अपराध बताने वाली झूठी और सांप्रदायिक प्राथमिकियां करने का आरोप लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद

    याचिका में कहा गया कि ये पोस्टर दिखाने वाले लोग केवल अपने धार्मिक त्योहार मना रहे थे। याचिका में तर्क दिया गया है कि कानपुर और बहराइच के साथ उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में दर्ज प्राथमिकी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।