DUSU Election के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका HC से खारिज, अदालत ने फैसले में क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि ...और पढ़ें

HighLights
डूसू चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों को अपर्याप्त पाया।
एनएसयूआई उम्मीदवार ने एबीवीपी पर पक्षपात का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीयू प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पक्ष में पक्षपातपूर्ण प्रचार किया था। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे विजय शंकर मीना की तरफ से इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें पेश की गईं।
हालांकि, याचिका पर विचार करने से इनका करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि ये तस्वीरें यह साबित करने के लिए काफी नहीं थीं कि उनमें दिखने वाला कोई भी व्यक्ति डीयू का हिस्सा था और चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा था।
