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जदयू चुनाव चिन्ह मामले में अदालत ने नहीं दिया अंतरिम आदेश

हाई कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव गुट द्वारा तीर के चुनाव चिन्ह पर दावे को खारिज करने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ बुधवार को कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर को अपने आदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गुट को असली जदयू बताया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Nov 2017 09:20 PM (IST)Updated: Wed, 22 Nov 2017 09:20 PM (IST)
जदयू चुनाव चिन्ह मामले में अदालत ने नहीं दिया अंतरिम आदेश
जदयू चुनाव चिन्ह मामले में अदालत ने नहीं दिया अंतरिम आदेश

जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव गुट द्वारा तीर के चुनाव चिन्ह पर दावे को खारिज करने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ बुधवार को कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर को अपने आदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गुट को असली जदयू बताया था। न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कहा कि अदालत के पास अंतरिम आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया कुछ नहीं है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अभी अपने फैसले की वजहों को नहीं बताया है। अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि निर्वाचन आयोग कारण बताने वाला आदेश कब देगा। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख तय की। अदालत गुजरात से विधायक छोटूभाई वसावा की याचिका पर सुनवाई कर रही है जो जदयू के शरद यादव गुट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।


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