Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सिर्फ निंदा नहीं, कड़ा एक्शन भी होना चाहिए', CJI पर जूता फेंके जाने की घटना पर बोला दिल्ली HC

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका को ठेस पहुंची है। अदालत ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसी घटनाओं को केवल निंदा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ ठोस कदम भी उठाए जाने चाहिए। 

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छह अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर एक अधिवक्ता द्वारा जूता फेंकने की घटना की दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को निंदा की। संबंधित प्रकरण से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना से न केवल बार के सदस्यों को बल्कि पीठ को भी ठेस पहुंची है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने टिप्पणी की कि अदालत याचिकाकर्ता की चिंताओं के प्रति गंभीर है। यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे संस्थान का मामला है। समाज में ऐसी घटनाओं की न केवल निंदा की जानी चाहिए, बल्कि कुछ कदम भी उठाए जाने चाहिए।

    केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की चिंताओं से सहमत हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो व्यक्ति की पहचान छिपाई जाए ताकि उन्हें प्रचार न मिले।

    यह भी पढ़ें- CJI के समक्ष जूता उछालने वाले वकील ने खजुराहो के जवारी मंदिर के सामने किया बगलामुखी हवन

    यह भी पढ़ें- 'न्यायपालिका के पास किसी तलवार जैसी ताकत नहीं...', CJI बीआर गवई ने क्यों कहा ऐसा?