फायर सेफ्टी के लिए भवन उपनियम में होगा बदलाव
दिल्ली में स्थित होटलों और गेस्ट हाउसों समेत उन तमाम व्यावसायिक रिहायशी इमारतों के लिए दिल्ली सरकार ने बि¨ल्डग बाइलॉज में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब सीढि़यों के प्रवेश पर ही इमरजेंसी गेट बनाना होगा, वहीं सीढि़यों और गलियारों को ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त करना होगा। इसके लिए अखबारों में सूचना छाप कर जानकारी दी जाएगी,
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :
करोलबाग में अर्पित होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी को लेकर राजधानी में बि¨ल्डग बायलॉज (भवन उपनियम) में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर फायर विभाग द्वारा इसका मसौदा तैयार कराने कहा है। इसके तहत अब सीढि़यों के प्रवेश पर ही इमरजेंसी गेट बनाना होगा।
इससे राजधानी के सैकड़ों होटलों में अर्पित होटल जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। जैन ने यह भी आदेश दिया है कि फायर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को राजधानी के अखबारों में तुरंत प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि सभी होटल व विशाल भवनों के मालिक पर्याप्त सुरक्षात्मक कदम उठा सकेंगे। होटलों के प्रत्येक कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म लगाए जाएं। अर्पित होटल में ज्यादातर अतिथियों की मृत्यु दम घुटने से हुई थी।
उन्होंने कहा कि होटलों के कॉरिडोर व सीढि़यों पर कारपेट व लकड़ियों से बने ज्वलनशील सामान के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाए। अर्पित होटल के सभी तल पर कॉरिडोर में कारपेट बिछे थे व कई स्थानों पर लकड़ी के सामान रखे थे। इस कारण पूरा होटल भारी आग की चपेट में आ गया था।
जैन ने होटल के सभी तल पर धुआं निकलने के लिए जगह छोड़ने की व्यवस्था करने कहा है। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर फायर डोर लगाने कहा गया है।