एसपीपी नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती
फरवरी माह में हुए दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अन्य को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त करने के फैसले को दिल्ली अभियोजक वेलफेयर एसोसिएशन (डीपीडब्ल्यूए) ने चुनौती दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
फरवरी माह में हुए दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अन्य को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त करने के फैसले को दिल्ली अभियोजक वेलफेयर एसोसिएशन (डीपीडब्ल्यूए) ने चुनौती दी है। डीपीडब्ल्यूए ने 24 जून को इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद करने की मांग की है। उन्होंने दलील दी कि अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत प्रदान की गई योजना का उल्लंघन कर ये नियुक्ति पुलिस की सिफारिशों पर की गई हैं।
याचिका में इसके साथ ही निष्पक्षता के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए स्वतंत्र एसपीपी की नियुक्ति की मांग की गई है। अधिवक्ता कुशाल कुमार के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस की सिफारिशों पर एसजी सहित 11 एसपीपी की नियुक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण के सिद्धांतों पर सवाल है। दिल्ली पुलिस द्वारा एसपीपी नियुक्त करने के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने पुलिस द्वारा प्रेषित एक संशोधित प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। हालांकि, बाद में उपराज्यपाल द्वारा इसमें हस्तक्षेप कर पुलिस द्वारा अनुशंसित नामों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया। इस कारण से उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार के बीच मतभेद हुए और मामला राष्ट्रपति को भेज दिया गया। उन्होंने पुलिस द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।