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दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अधिकांश सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के अभाव को लेकर हा

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 08:15 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 08:15 PM (IST)
दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट की फटकार
दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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अधिकांश सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के अभाव को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि सभी स्कूलों में कब तक प्रतिभा विकास विद्यालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पीठ ने दिल्ली सरकार को चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से दायर याचिका पर उक्त टिप्पणी हाई कोर्ट ने की। याचिकाकर्ता ने याचिका में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

पीठ को सुनवाई के दौरान जानकारी दी गई कि दिल्ली के प्रतिभा विकास विद्यालयों में आदर्श व्यवस्थाएं हैं। जिसके बाद पीठ ने कहा कि सरकार को अपने सभी स्कूलों में इसी तर्ज पर संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए। पीठ ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि यदि सरकार प्रतिभा विकास विद्यालय में शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों को पूरा कर सकती है तो अन्य स्कूलों में इसे लागू करने में क्या समस्या है।

याची के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर शिक्षा का अधिकार कानून के तहत खर्च का 70 फीसद हिस्सा दिया जाता है। इसके बावजूद भी तमाम सरकारी स्कूल में सुविधाओं का अभाव है। याचिका में बताया गया कि प्रतिभा विद्यालयों में कक्षा, खेल का मैदान, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।


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