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    दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ₹7 करोड़ का जुर्माना; सरकारी एजेंसियों को भी नोटिस जारी 

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। डीपीसीसी ने कई निर्माण स्थलों का निर ...और पढ़ें

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    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ₹7 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। पिछले कुछ दिनों में, DPCC (दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी) ने 1,756 कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन किया, 556 नोटिस जारी किए और 48 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों में DDA, DSIDC, MCD, PWD और DMRC जैसी सरकारी एजेंसियां भी शामिल थीं। उन्हें कुल ₹1 करोड़ के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

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    शनिवार को, दिल्ली सरकार ने कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DSIIDC (दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि हर जिले में सभी इंडस्ट्रीज़ का सात दिनों के अंदर सर्वे किया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

    नियमों का पालन न करने वाले इंडस्ट्रियल एरिया और सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स का फील्ड लेवल पर सर्वे किया जाएगा, जिससे धूल कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट में लापरवाही के लिए तुरंत जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सड़कों पर धूल के कारणों को कंट्रोल करने के लिए टूटी सड़कों और गड्ढों का पूरा अपडेट तैयार किया गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्राइवेट बिल्डर हों या सरकारी एजेंसियां, सभी को प्रदूषण के खिलाफ नियमों का पालन करना होगा।

    रेजिडेंशियल एरिया में चल रही इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक्शन

    • रेजिडेंशियल एरिया में चल रही नॉन-कन्फर्मिंग यूनिट्स के खिलाफ एक्शन जारी
    • टीमें लगातार ऐसी यूनिट्स की पहचान कर रही हैं और प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को बंद कर रही हैं

    किए जा रहे हैं ये उपाय 

    • जेनरेटर रेट्रोफिटिंग जरूरी
    • BS-4 और उससे नीचे के जेनरेटर में अब एंटी-पॉल्यूशन डिवाइस रेट्रोफिटिंग जरूरी है। चाहे घरेलू हो या कमर्शियल, कोई भी जेनरेटर बिना रेट्रोफिटिंग के नहीं चलेगा; नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। 
    • इस साल 42,000 से ज़्यादा गड्ढे भरे गए, पिछले साल इनकी संख्या 18,000 थी
    • बिजली के खंभों पर 350 मिस्ट-स्प्रे
    • 100 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें जल्द
    • खुले में कचरा जलाने पर रोक
    • एक्शन के लिए DPCC की 1,823 टीमें तैनात
    • कचरा डंपिंग रोकने के लिए 633 टीमें
    • MCD को जल्द ही 100 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें और 1,000 प्रेशर-पंप कचरा उठाने वाली मशीनें मिलेंगी