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शराब घोटाला: केजरीवाल-सिसोदिया की रिहाई के खिलाफ आज दिल्ली HC में सुनवाई, CBI ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Published: Mon, 09 Mar 2026 06:00 AM (IST)

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को ...और पढ़ें

मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। जागरण

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की है। अपील पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी।

27 फरवरी के आदेश को बताया गलत

सीबीआई ने कहा है कि 27 फरवरी को पास किया गया आदेश स्पष्ट तौर पर गैर-कानूनी, गलत है। अधिवक्ता मनु मिश्रा व अधिवक्ता गरिमा सक्सेना के माध्यम से दायर अपील में जांच एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर आदेश चौंकाने वाला है।

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सीबीआई ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए निर्देशाें पर रोक लगाने की मांग की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई ने 2022 में मामला दर्ज किया था और इसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया।