दिल्ली में इन दो दिनों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने घोषित किया ड्राई डे; नोट कर लें डेट्स
दिल्ली आबकारी विभाग ने अक्टूबर, नवंबर 2026 के लिए तीन ड्राई डे घोषित किए हैं, जिनमें गांधी जयंती, दीपावली और ...और पढ़ें

दिल्ली में नवंबर में दो दिन बंद रहेंगी दुकानें।
HighLights
दिल्ली में 2026 के लिए तीन ड्राई डे घोषित।
गांधी जयंती, दीपावली, गुरु नानक जयंती पर शराबबंदी।
आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, दुकानें बंद रहेंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर 2026 में तीन दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। राजधानी में गांधी जयंती (2 अक्टूबर), दीपावली (8 नवंबर) और गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) को शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
दिल्ली आबकारी विभाग के आयुक्त सनी के सिंह द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के तहत इन तीन अवसरों को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा।
इस दिन अधिकतर लाइसेंस श्रेणियों के तहत शराब की बिक्री और सेवा बंद रहेगी।आदेश में होलसेल, रिटेल, होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और अन्य कई लाइसेंस श्रेणियों (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6 आदि) के धारकों को ड्राई डे का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
लोगों से की गई ये अपील
लाइसेंस धारकों को इन दिनों अपने परिसर बंद रखने होंगे और आदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। ड्राई डे के कारण होने वाले नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
हालांकि, होटलों में रहने वाले मेहमानों को L-15 और L-15F लाइसेंस के तहत शराब की सेवा का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन दिनों पहले से ही जरूरी व्यवस्था कर लें, क्योंकि शराब की दुकानें और अधिकांश बिक्री केंद्र बंद रहेंगे।
