सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना की हनुमान से, अब अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सरकारी अधिकारियों की हनुमान से तुलना करने वाले बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू ...और पढ़ें
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अदालत ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए तय कर दी।
HighLights
सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर याचिका दायर की गई।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की हनुमान से तुलना करने संबंधी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए तय कर दी।
डीटीसी के कार्यक्रम में दिया था बयान
शनिवार को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा के आवेदन पर उक्त आदेश पारित किया। शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के तहत यह शिकायत दर्ज कराई है।
आवेदन में कहा गया कि 23 सितंबर 2025 को कश्मीरी गेट आइएसबीटी पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने उक्त बयान दिया था। यह कार्यक्रम दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस सेवा शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था।
जब उनकी पूंछ में आग लगती है...
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों, लोक सेवकों और आम जनता को संबोधित करते हुए अधिकारियों को हनुमान कहा और टिप्पणी की कि उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास तभी होता है जब उनकी पूंछ में आग लगती है।
शिकायत में बयान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन हनुमानों को अपनी अस्थायी शक्तियों का एहसास तभी होता है जब उनकी पूंछ में आग लगती है, उससे पहले वे इसे भूल जाते हैं।
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