पत्नी पर तेजाब फेंकने वाले पति को दिल्ली कोर्ट ने सुनाई 14 साल की कठोर सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया
दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी पर तेजाब फेंकने के मामले में पति को 14 साल कैद की सजा सुनाई ...और पढ़ें

अदालत ने फैसला सुनाया। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
दिल्ली कोर्ट ने पति को 14 साल की सजा सुनाई।
पत्नी पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी करार।
पीड़ित को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पत्नी पर तेजाब फेंकने के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाने के दौरान अदालत ने कहा 'एसिड अटैक के निशान सिर्फ शारीरिक चोटों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि यह जिंदगी भर भी पीड़ित के साथ रह सकते हैं।'
एडिशनल सेशन जज प्रयांक नायक ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट कहा कि यह रकम पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। मुआवजे की रकम न देने पर दोषी को एक साल और जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने केंद्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कानून के हिसाब से महिला को मुआवजा तय करने और देने का निर्देश दिया है।
चेहरा और कान बुरी तरह झुलसा
बताया गया कि पति-पत्नी दोनों अलग रह रहे थे, इसी दौरान महिला पर 8 अगस्त, 2022 को तेजाब से हमला हुआ था। वह अपने पति से मिलने गई थी और उनके बीच झगड़ा हो गया था। शाम करीब 5.30 बजे घर लौटने के बाद, पति तेजाब लेकर आया और उस पर फेंक दिया। इसके बाद मां और एक पड़ोसी महिला को अस्पताल लेकर गए। महिला का चेहरा और कान बुरी तरह झुलस गया था। इतना ही नहीं तेजाब की बूंदों से पास में खेल रहे बच्चे भी घायल हो गए थे।
घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने उसे आईपीसी के सेक्शन 326A (जानबूझकर एसिड का इस्तेमाल करके गंभीर चोट पहुंचाना, परमानेंट या थोड़ा नुकसान पहुंचाना, डिफॉर्मिटी या बदरूप बिगाड़ना) के तहत दोषी ठहराया और जुर्म की गंभीरता, चोटों की गंभीरता और उनके लंबे समय तक असर को देखते हुए यह सजा सुनाई है।
