आय से अधिक संपत्ति मामला: कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ जारी किया पेशी वारंट
तीस हजारी की विशेष सीबीआइ अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले मेंं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। तीस हजारी की विशेष सीबीआइ अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले मेंं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है। चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले मेंं तिहाड़ जेल मेंं सजा काट रहे हैंं। उन्हे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
न्यायाधीश संजय गर्ग ने तिहाड़ जेल प्रशासन को यह निर्देश दिये कि अगली तारीख पर 81 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला को अदालत के समक्ष पेश किया जाये। मामले मेंं फिलहाल अभियोजन पक्ष के गवाहोंं के बयान रिकॉर्ड होने की कार्रवाई चल रही है। अब तक 95 गवाहोंं के बयान दर्ज हो चुके हैंं।
जेल प्रशासन की तरफ से इससे पहले जारी किए गए पेशी वारंट पर कहा गया था कि चौटाला मेडिकल जांच के लिए अस्पताल मेंं हैं, जिसके चलते उन्हेंं नहींं पेश किया जा सका। अदालत ने अब उन्हेंं 12 अगस्त को पेश करने के आदेश दिए हैंं। पेश मामले मेंं इससे पूर्व जमानती द्वारा भरा गया बांड वापस लेने का आग्रह किया गया था। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने चौटाला को हिरासत मेंं लेने के आदेश दिये थे।
सीबीआइ ने वर्ष 2010 मेंं उन पर 6.09 करोड़ रुपये की आय अघोषित स्रोत से रखने के जुर्म मे मुकदमा दर्ज किया था। इसी तरह के अलग-अलग मामलोंं मेंं उनके बेटे अजय और अभय चौटाला पर भी मुकदमा चल रहा है। शुरुआत मेंं तीनोंं पर अलग-अलग अदालतोंं मेंं मुकदमा चल रहा था, बाद मेंं सीबीआइ के अनुरोध पर सभी मामलोंं को तीस हजारी अदालत मेंं स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई का कहना था कि पिता-पुत्र की आय उनकी घोषित आस से 189 प्रतिशत अधिक पाई गई।