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आम्रपाली मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने नए सिरे से जांच की शुरू

हजारों फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आम्रपाली ग्रुप के मालिक अनिल कुमार शर्मा और दो निदेशकों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के लिए

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Mar 2019 09:45 PM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 09:45 PM (IST)
आम्रपाली मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने नए सिरे से जांच की शुरू
आम्रपाली मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने नए सिरे से जांच की शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हजारों फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार आम्रपाली ग्रुप के मालिक अनिल कुमार शर्मा और दो निदेशकों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया। इसके लिए तीनों को शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया था। वहां पुलिस ने दलील दी की जांच के लिए आरोपितों से पूछताछ किया जाना जरूरी है। रिमांड में लेने के बाद अब पुलिस धोखाधड़ी के तमाम मामलों की नए सिरे से जांच करेगी। आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्ल्यू) के एडिशनल सीपी सुवाशिष चौधरी ने बताया कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कई दस्तावेज पहले से दाखिल किए गए हैं। पुलिस पहले उन दस्तावेजों का अध्ययन करेगी। बाद में आरोपितों से उस संबंध में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली में दर्ज मामले की भी छानबीन की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली ग्रुप के मालिक और सीएमडी अनिल कुमार शर्मा और ग्रुप के दो निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार पिछले वर्ष अक्टूबर से नोएडा पुलिस की निगरानी में होटल में नजरबंद चल रहे थे। तीनों को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर इओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आम्रपाली के खिलाफ नोएडा में दो दर्जन से अधिक जबकि दिल्ली में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान ही कहा था कि इन तीनों की गिरफ्तारी व उनसे पूछताछ पर कभी रोक नहीं लगाई गई थी। आम्रपाली ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले 42,000 ग्राहकों को अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। फ्लैट खरीदारों से पैसे लेकर उन्हें फ्लैट नहीं देने के मामले में जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने सीएमडी शर्मा और दोनों निदेशकों की निजी संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया। इसमें दक्षिण दिल्ली स्थिति शर्मा की कोठी भी शामिल है। पुलिस सूत्र के मुताबिक दिल्ली में भी आरोपितों के खिलाफ कई शिकायतें आई थीं। इनमें धोखाधड़ी के अलावा गबन इत्यादि के मामले शामिल हैं। एक मामले में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। फिलहाल 12 मामलों में दिल्ली पुलिस तीनों से पूछताछ करेगी।


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