नहीं लगेगा डीडीसीए प्रबंध समिति चुनाव पर रोक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आगामी 30 जून को प्रस्तावित जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन (डीडीसीए) के प्रबंध सम
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आगामी 30 जून को प्रस्तावित जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन (डीडीसीए) के प्रबंध समिति के चुनाव पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति विनोद गोयल व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पीठ ने कहा कि चुनाव पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका और पहले दायर की जानी चाहिए थी। पीठ बीसीसीआइ का नया संविधान तैयार होने तक चुनाव पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता डीडीसीए सदस्य के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि एक मई को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ का संविधान बनने तक के लिए महाराष्ट्र स्टेट क्रिकेट बोर्ड के चुनाव पर रोक लगा दी थी। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 23 मार्च के फैसले में संशोधन के लिए और पहले याचिका दायर करनी चाहिए थी। विशेष तौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मामले में एक मई को फैसला दिया गया था।
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीओए) ने पीठ को बताया कि डीडीसीए के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (एओए)में संशोधन जस्टिस लोढ़ा पैनल की सिफारिशों से अलग है। सीओए ने पीठ को बताया कि संशोधित एओए के तहत डीडीसीए में कुल 16 निदेशक हो सकते हैं। हालांकि, बीसीसीआइ संविधान के फाइनल होने तक यह संख्या 9 नंबर तक आ सकती है। वहीं डीडीसीए एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से पेश हुए वकील साकेत सिकरी व वकील प्रदीप चिंद्रा ने हाई कोर्ट के 23 मार्च के आदेश में संशोधन करने के संबंध में दायर याचिका का विरोध किया। 23 मार्च को हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। हालांकि, एडमिनिस्ट्रेटर की याचिका पर 15 अप्रैल को हाई कोर्ट ने डीडीसीए प्रबंध समिति के चुनाव की तारीख को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था।
बता दें कि आगामी 30 जून को प्रस्तावित चुनाव में डीडीसीए क्रिकेटिंग बॉडी की एक्जिक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, पत्रकार रजत शर्मा और वकील विकास सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद के लिए चेतन चौहान के छोटे भाई पुष्पेंद्र चौहान और पूर्व कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा के छोटे भाई राजन मनचंदा उम्मीदवार हैं। ज्ञात हो कि हाई कोर्ट ने गत 15 अप्रैल को डीडीसीए प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह क्रिकेट वार्षिक बोर्ड की वार्षिक बैठक बुलाएं और प्रबंध समिति के चुनाव को 30 जून तक रोक दें।