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कार चालक की याचिका खारिज, एक माह की सजा बरकरार

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सड़क हादसे में दो व्यक्तियों को टक्कर मारकर जख्मी

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Mar 2018 10:49 PM (IST)Updated: Sun, 25 Mar 2018 10:49 PM (IST)
कार चालक की याचिका खारिज, एक माह की सजा बरकरार
कार चालक की याचिका खारिज, एक माह की सजा बरकरार

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सड़क हादसे में दो व्यक्तियों को टक्कर मारकर जख्मी करने के आरोप में दोषी ठहराए गए कार चालक को माफी देने से इन्कार कर दिया और उसकी एक माह के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके गुप्ता ने कहा कि कार चालक गुरविंदर सिंह को एक महीने की सजा सुनाई गई है। इसका कारण यह है कि लोग लापरवाही से वाहन चलाने के प्रति सजगता बरतें और ऐसे अपराध करने से बचें। दरअसल, कार चालक ने अपनी एक माह की सजा को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चालक को वाहन चलाते समय उचित सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे किसी की जिंदगी खतरे में ना पड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बता दें कि कार चालक ओखला-लाजपत नगर के पास के चौराहे से जल्दबाजी में सिग्नल तोड़कर निकल रहा था। तभी बाइक सवार दो लोगों से उसकी भिड़ंत हो गयी, जिसके चलते बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।


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