स्मृति ईरानी के खिलाफ याचिका खारिज
जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर 2014 के लोकसभा चुनाव में हलफनामा में गलत जानकार
जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर 2014 के लोकसभा चुनाव में हलफनामा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता रेणु गंभीर अपनी बात को साबित करने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनकी गवाही अधूरी रही। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने कई तारीखों से कोर्ट में आना बंद कर दिया है। अदालत के कई नोटिस के बाद भी वह कोर्ट में नहीं आए। इससे पता चलता है कि शिकायत को आगे बढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए इस मामले को खारिज किया जाता है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ईरानी ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरते वक्त अपनी शिक्षा के बारे में गलत और अधूरी जानकारी दी थी।