पीछा करने की शिकायतों को गंभीरता से ले पुलिस : हाई कोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिलाओं का पीछा करने से जुड़ी ि
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिलाओं का पीछा करने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने महिला का पीछा करने व विरोध पर उसे गोली मारने के मामले में आरोपी अरुण कुमार मिश्रा को जमानत देने से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश देते हुए कहा कि वह पुलिसकर्मियों को ऐसे मामलों में गंभीरता बरतने का प्रशिक्षण दें, ताकि महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस कर सकें।
यह मामला उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली का है। वर्ष 2010 में महिला का पीछा करने वाले आरोपी अरुण ने उसे गोली मार दी थी। आरोपी विवाह के लिए महिला को करीब दो वर्ष से परेशान कर रहा था और लगातार उसका पीछा करता था। एक दिन रिवाल्वर दिखा रास्ते में उसने महिला को रोक लिया और उससे विवाह करने को कहा। महिला के मना करने पर उसने गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल होने के चलते वह लकवे का शिकार हो गई। महिला के मुताबिक, आरोपी ने इस कदर परेशान कर दिया था कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन आरोपी ने पीछा करना बंद नहीं किया। घटना के करीब दो माह पूर्व उसने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी।