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निगम भी ढूंढ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए नए स्थान

राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत के मामलों से दिल्ली सरकार के आदेश पर दिल्ली के नगर निगम भी नए श्मशान घाटों की तलाश के साथ कब्रिस्तान के लिए भी जगह तलाश कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान श्मशान घाटों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 01:07 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 01:07 AM (IST)
निगम भी ढूंढ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए नए स्थान
निगम भी ढूंढ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए नए स्थान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत के मामलों से दिल्ली सरकार के आदेश पर दिल्ली के नगर निगम भी नए श्मशान घाटों की तलाश के साथ कब्रिस्तान के लिए भी जगह तलाश कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान श्मशान घाटों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

उत्तरी निगम के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार की ओर से पत्र मिला है, जिसके बाद हमने कोरोना संक्रमितों को दफनाने के लिए नए स्थानों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि वे नए कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार के लिए स्थानों की तलाश करके बताएं। राजधानी में कोरोना संक्रमितों को दिशा-निर्देशों के तहत चार श्मशान घाटों के साथ ही तीन कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है। कोरोना से होने वाली मौत के चलते निगमों ने लकड़ी से भी अंतिम संस्कार की इजाजत दी थी। जबकि, पहले केवल सीएनजी से ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इतना ही नहीं निगमों ने दाह संस्कार की समय सीमा भी बढ़ा दी थी। पहले जहां सुबह सात बजे तक साढ़े पांच बजे तक अंतिम संस्कार होता था उसको रात दस बजे तक करने तक की अनुमति दे दी थी। पहले जहां श्मशान घाटों में 45-50 शवों के अंतिम संस्कार की क्षमता थी उसे बढ़ाकर निगमों ने 100 प्रतिदिन कर दिया है।

एनडीएमसी के लाइसेंस का खुद होगा नवीनीकरण :

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने सभी स्वास्थ्य एवं ट्रेड लाइसेंस को स्वत: नवीनीकरण (रिन्यू )करने का फैसला लिया है। एक वर्ष के लिए पूर्व में जारी हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस एक वर्ष के लिए स्तत: रिन्यू हो जाएंगे। एनडीएमसी तीन और पाच वर्ष के लिए लाइसेसं जारी कर करता है। इस वर्ष करीब 300 लाइसेंस का नवनीकरण होना था लेकिन, लॉकडाउन और कोरोना के चलते वह नहीं हो पाए। इसके चलते एनडीएमसी ने लाइसेंस धारको को रिन्यू कराने के लिए तीन माह की छूट भी दी थी। लेकिन, अब एनडीएमसी ने सभी पुराने लाइसेंस को स्वत: रिन्यू कराने का फैसला लिया है।

दरअसल, एनडीएमसी के अधिकारियों को लाइसेंस रिन्यू कराने के आवेदन के बाद मौके का भी निरीक्षण करना होता है। उस रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रिन्यू होते हैं लेकिन कोरोना के चलते यह थोड़ा कठिन हो गया है इसलिए एनडीएमसी ने स्वत: रिन्यू कर दिए हैं। हालाकि, लाइसेंस धारकों को ऑनलाइन इसका शुल्क अदा करना होगा अगर किसी का अग्निशमन विभाग का अनापत्ति खत्म हो गई है तो वह ऑनलाइन लेकर जमा करानी होगी। तब नवनीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी।


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