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मानहानि के आरोप से मुख्यमंत्री केजरीवाल बरी

मानहानि के एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल को बरी कर दिया है। भाजपा से सांसद रमेश विधूड़ी ने अरविद केजरीवाल के खिलाफ 2016 में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। विधूड़ी का आरोप था कि केजरीवाल ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अरविद केजरीवाल को बरी करते हुए विशेष अदालत ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 09:09 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 09:09 PM (IST)
मानहानि के आरोप से 
मुख्यमंत्री केजरीवाल बरी
मानहानि के आरोप से मुख्यमंत्री केजरीवाल बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मानहानि के एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल को बरी कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली सीट से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने अरविद केजरीवाल के खिलाफ वर्ष 2016 में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। विशेष अदालत ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं। टीवी इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, जिससे शिकायतकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंचती हो।

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बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि टीवी इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि बिधूड़ी के खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हैं और पुलिस उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। उनका आरोप था कि केजरीवाल ने गलतबयानी कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अरविद केजरीवाल की तरफ से अधिवक्ताओं ने विशेष अदालत को बताया कि इंटरव्यू में पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हैं तो उन्हें टिकट क्यों दिया गया। इस सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दबाव में कार्रवाई की जाती है।

आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष अधिवक्ता संजीव नसीयर के मुताबिक, मानहानि की शिकायत में कोई ठोस साक्ष्य न होने के चलते केजरीवाल को बरी किया गया है। विशेष अदालत ने सभी तथ्यों को परखने के बाद अपना फैसला दिया है।


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