Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चैतन्यानंद के तीन सह-आरोपियों को मिली जमानत, यौन उत्पीड़न के मामले में बिना गिरफ्तारी किया था चार्जशीट

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपितों को जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी और अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है। मुख्य आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और न्यायिक हिरासत में है। उस पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपित काजल, भावना और श्वेता को जमानत दे दी।

    न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीमेश कुमार ने तीनों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। तीनों को बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट किया गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को तय की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। उस पर संस्थान की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। सरस्वती संस्थान के पूर्व चेयरमैन भी रहा हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    अदालत ने सरस्वती के खिलाफ एक अन्य मामले में फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट के इस्तेमाल में भी प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। उसे दो दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के शादिपुर में कलेक्शन एजेंट से 5 लाख की लूट का पर्दाफाश, तीन आरोपी यूपी के गोंडा से गिरफ्तार