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फरमानः पुरानी गाड़ियों में अब नहीं लगा सकेंगे CNG किट

दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ मोटर कंपनियों द्वारा फिटेड सीएनजी कार व गाडि़यां ही चल सकेंगी।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 23 Jun 2016 07:49 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jun 2016 01:12 PM (IST)
फरमानः पुरानी गाड़ियों में अब नहीं लगा सकेंगे CNG किट

नई दिल्ली (आशुतोष झा)। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में सहयोग करने तथा अपने पॉकेट को देखते हुए पेट्रोल से चलने वाली कार में सीएनजी किट लगाने की सोच रहे हैं, तो अब यह मुमकिन नहीं होगा।

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पेट्रोल गाड़ियों में अब सीएनजी किट नहीं लगा सकेंगे। दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ मोटर कंपनियों द्वारा फिटेड सीएनजी कार व गाडि़यां ही चल सकेंगी। इस बाबत परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। अब तक जिन गाड़ियों में सीएनजी किट लग चुकी है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली मे कुल 4.10 लाख सीएनजी कारें हैं, जिसमे निजी व कैब के रूप में इस्तेमाल होने वाली दोनों तरह की गाडि़यां शामिल हैं। इनमें भी 50 फीसद से अधिक वह गाडि़यां हैं जो पहले पेट्रोल से चलती थी, बाद मे सुविधा को देखते हुए लोगों ने सीएनजी किट बाहर से लगवा ली। अब पुरानी गाडि़यो मे सीएनजी किट नही लगवा सकेगे।

यह आदेश परिवहन विभाग के उपायुक्त (ऑपरेशन) योगेश प्रताप सिंह द्वारा जारी किया गया है। जो लोग अधिकृत डीलर से सीएनजी किट लगवाते थे तो उनका ब्योरा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर भी होता था और परिवहन विभाग को भी इसकी जानकारी होती थी। जो खुले मार्केट से सस्ते दामों मे किट लगवाते थे, उसकी कोई जानकारी विभाग को नहीं होती थी।

परिवहन विभाग का मानना है कि अवैध तरीके से लगाई गई किट से जान-माल दोनों को नुकसान का खतरा है, इसलिए विभाग ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी है। कई प्रमुख कार कंपनियों की सीएनजी किट फिटेड कारे मार्केट मे उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से ठीक हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली मे दो चरणो लागू ऑड-इवेन फॉर्मूले के दौरान सीएनजी चालित कारों के लिए परिवहन विभाग ने विशेष स्टीकर जारी किया था। यह स्टीकर उन्ही कार चालकों को दिया गया था, जिनकी गाड़ियों में वैध सीएनजी किट थी। इसका ब्योरा उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी है। जिन कार चालकों ने अवैध रूप से सीएनजी किट लगवाई थी, उन्हें विशेष स्टीकर जारी नहीं किया गया था।


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