सिख विरोधी दंगे के दोषी बलवान खोखर को मिली 21 दिन की फर्लो, दिल्ली HC ने क्या कहा?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी, बलवान खोखर को 21 दिन की फर्लो दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद की फ ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी और उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिन की फर्लो दे दी। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने गंभीर अपराध किया है, लेकिन फर्लो देने से इनकार करना जेल नियम के विरुद्ध होगा।
दोषी बलवान ने फर्लो आवेदन को खारिज करने के जेल अधिकारियों के चार सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी।। उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसकी रिहाई से पब्लिक शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है।
इससे 27 नवंबर दिन गुरुवार को अदालत ने 1984 सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर के 21 दिन की पैरोल मांगने को लेकर सुनवाई की थी उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला टाल दिया था।
क्या है मामला?
यह मामला 1 नवंबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गाजियाबाद के राज नगर में पांच सिख लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है।
दिसंबर 2018 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को पलटते हुए खोखर की सजा और सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खोखर की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
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