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एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती

बीएल भट को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले को चुनौती।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Jun 2020 08:10 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jun 2020 08:10 PM (IST)
एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती
एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएल भट को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कॉरपोरेट मामलों, वित्त, कानून और न्याय के मंत्रालयों के साथ एनसीएलएटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिवक्ता फोजिया रहमान ने याचिका दायर कर नियुक्ति को कंपनी अधिनियम का उल्लंघन बताया है। फोजिया रहमान ने दलील दी है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की 12 मार्च की अधिसूचना को रद करते हुए न्यायमूर्ति भट को एनसीएलएटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि नियुक्ति कंपनी कानून और ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तो) नियम, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका के अनुसार कंपनी अधिनियम के तहत जब अधिकरण के अध्यक्ष का पद खाली होता है, तो उपयुक्त अध्यक्ष के नियुक्त होने तक वरिष्ठतम सदस्य ही कार्यकारी अध्यक्ष का कार्य कर सकता है। याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी।


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