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अमेरिकी महिला के संगठन को ब्लैकलिस्ट करने पर केंद्र से जवाब तलब

-महिला को 5 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का कोर्ट ने दिया निर्देश - जागरण संवाददाता, नइ

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 May 2018 08:16 PM (IST)Updated: Wed, 02 May 2018 08:16 PM (IST)
अमेरिकी महिला के संगठन को ब्लैकलिस्ट करने पर केंद्र से जवाब तलब
अमेरिकी महिला के संगठन को ब्लैकलिस्ट करने पर केंद्र से जवाब तलब

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

अमेरिकी महिला के संगठन को ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला को 5 दिन में जानकारी उपलब्ध कराए कि उसके संगठन को सरकार ने क्यों ब्लैकलिस्ट किया है और उसे भारत क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। एकल पीठ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने यह आदेश दिया।

48 वर्षीय अमेरिकी महिला काशा एलिजाबेथ वांडे को 5 जनवरी को चेन्नई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था और उसे वापस भेज दिया गया था। महिला को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नही दी गई थी। महिला को बताया गया था कि उसके संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया। याचिका के अनुसार महिला का अक्सर भारत आना जाता था और वह पिछले 10 साल से लगातार भारत में ही रुक रही थी। महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन एकल पीठ ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था। एकल बेंच के फैसले को एलिजाबेथ ने डबल बेंच के सामने चुनौती दी थी। एलिजाबेथ ने कोर्ट को बताया था कि वो पांडिचेरी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक संस्था को चला रही थी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए एक कैफे व एक बुटीक भी खोला हुआ था।


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