एयरपोर्ट के दस किलोमीटर के दायरे में मुर्गा नहीं काट सकेंगे दुकानदार
निहाल सिंह, नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के दस किलोमीटर के दायरे में अब मीट
निहाल सिंह, नई दिल्ली
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के दस किलोमीटर के दायरे में अब मीट की दुकानों पर मुर्गा काटकर बेचना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद करने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मीट दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
निगम ने यह फैसला एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। निगम की स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन भगत सिंह टोकस ने बताया कि एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा बताया गया था कि एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में जब विमानों की ऊंचाई कम होती है तो उनसे पक्षियों के टकराने का खतरा बना रहता है। इन इलाकों में दुकानों में मुर्गा काटकर उसका बचा हुआ हिस्सा डलाव घरों में फेंक दिया जाता। इसकी वजह से चील व अन्य पक्षी यहां मंडराते रहते हैं। इसलिए निगम ने अब एयरपोर्ट के दस किलोमीटर के दायरे में दुकानों पर मुर्गा काटकर बेचना प्रतिबंधित कर दिया है। लाइसेंस धारक दुकानदार बूचड़खाने से कटा हुआ मुर्गा खरीद सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में दुकानों पर बकरा व अन्य पशुओं को काटकर बेचने पर पहले से ही प्रतिबंध है। सिर्फ बूचड़खाने में ही इन्हें काटा जाता है।
मीट की दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण कराना होगा महंगा
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की
नई मीट पॉलिसी के अनुसार अब मीट की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण कराना महंगा होगा। निगम ने लाइसेंस नवीनीकरण कराने की फीस 2400 से बढ़ाकर 3500 करने का प्रस्ताव पास किया है।
धार्मिक स्थलों व स्कूलों से 100 मीटर दूरी पर ही खुलेंगी मीट की दुकानें
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में धार्मिक स्थलों और स्कूलों से 100 मीटर की दूरी पर ही मीट की दुकान के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले यह दूरी 50 मीटर थी। सोमवार को स्वास्थ्य समिति में इससे संबधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी प्रस्तावों को स्थायी समिति और फिर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सदन में मंजूरी दिलानी होगी। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है।