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'एक ही विषय पर कई केस गैर-जरूरी', AG ने खारिज की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना याचिका

Published: Thu, 15 Oct 2026 12:44 PM (IST)

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मंजूरी देने से इनकार ...और पढ़ें

AG आर. वेंकटरमणी ने अवमानना की कार्यवाही से किया इनकार

AG आर. वेंकटरमणी ने अवमानना की कार्यवाही से किया इनकार

HighLights

  1. एजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर अवमानना कार्यवाही रोकी

  2. सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है

  3. एक ही विषय पर कई केस चलाना अनावश्यक बताया

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। यह मंजूरी मांगने के लिए वकील ब्रजेश सिंह ने उनके पास एक आवेदन दायर किया था।

अटॉर्नी जनरल ने लेटर में इस इनकार का कारण स्पष्ट रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले पर काम कर रहा है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका (डायरी नंबर 63801/2026) पहले से ही दर्ज है, जिस पर 11 अक्टूबर 2026 को अदालत ने एक आदेश भी जारी किया था।

एजी वेंकटरमणी ने पत्र में दिए स्पष्ट जवाब

एजी वेंकटरमणी ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत पहले ही इस मामले से जुड़ी अवमानना कार्यवाही को देख रही है, तो एक ही विषय पर कई अलग-अलग केस चलाना बिल्कुल गैर-जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस नए अनुरोध पर अपनी सहमति देने का कोई विशेष कारण नजर नहीं आता।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पहले ही कर रहा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया को बेवजह उलझाने और अदालती समय बचाने के लिए अटॉर्नी जनरल ने यह नई कार्यवाही शुरू करने से मना कर दिया है।

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