Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध, DPCC ने जारी किया आदेश
Firecrackers Ban in Delhi राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यह फैसला लिया है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने मंगलवार को आदेश जारी कर राजधानी में पटाखाें पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीपीसीसी ने अपने आदेश में कहा है कि राजधानी में पटाखों की बिक्री व पटाखे जलाने पर एक जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सभी जिलाधिकारी व जिलों के डीसीपी को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। डीपीसीसी ने डीएम व डीसीपी से इस आदेश को लागू कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने भी कहा है।
करीब दो सप्ताह पूर्व दिल्ली सरकार ने जाड़ों में भारी प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी में पटाखा के भंडारण व बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। यह आदेश पूर्णतया लागू है। इसी क्रम में डीपीसीसी के सदस्य सचिव डा के एस जयचंद्रन ने भी मंगलवार को आदेश जारी कर पटाखा चलाने व बिक्री पर एक जनवरी 2022 तक बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया।
इस आदेश में कहा गया है कि राजधानी में जाड़े में सूक्ष्म धूल कण ( पीएम 2.5 व पीएम 10) के स्तर में भारी वृद्धि हो जाती है। इनका स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है। डीपीसीसी द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।
डीपीसीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विशेषज्ञों द्वारा इस जाड़े में कोरोना के तीसरी लहर फैलने की आशंका भी जताई गई है। अगर लोगों की भीड़ एक स्थान पर जमा होकर पटाखे फोड़ती हैं तो कोरोना फैलने का डर बना रहेगा। वायु प्रदूषण के काफी बढ़ जाने से सूक्ष्म धूल कण फेफड़े में प्रवेश करते हैं जिससे जिससे बीमारी फैलने का डर बना रहता है। पटाखे फोड़ने से बेहद गंभीर टाक्सिन निकलते हैं जिससे हृदय रोग व फेफड़े का रोग होना संभव है। इस कारण राजधानी में एक जनवरी 2022 तक पटाखे चलाने व इसके बिक्री पर रोक लगा दी गई है।