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Singer Honey Singh Case: बढ़ी और मुश्किलें कोर्ट ने दिया निर्देश विदेश में पंजीकृत कंपनियों के दस्तावेज करें दाखिल

Singer Honey Singh Case तीस हजारी अदालत ने बुधवार को हनी सिंह को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उनके या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली चल-अचल संपत्ति में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने कंपनियों के दस्तावेज दाखिल करने के भी निर्देश दिए।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 01:45 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 01:45 PM (IST)
Singer Honey Singh Case: बढ़ी और मुश्किलें कोर्ट ने दिया निर्देश विदेश में पंजीकृत कंपनियों के दस्तावेज करें दाखिल
तीस हजारी अदालत ने विदेश में पंजीकृत संपत्तियों के दस्तावेज दाखिल करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। घरेलू हिंसा के मामले का सामना कर रहे पंजाबी गायक व संगीतकार हनी सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तीस हजारी अदालत ने बुधवार को हनी सिंह को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उनके या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली चल-अचल संपत्ति में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह को विदेश में पंजीकृत अपनी कंपनियों के दस्तावेज दाखिल करने के भी निर्देश दिए।

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अदालत ने यह निर्देश शालिनी तलवार की एक याचिका पर दिया। शालिनी ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उनके पति दुबई में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने और कुछ संपत्तियों का निपटान करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि सिंह का दुबई में 333.73 वर्ग मीटर का एक पाश विला है। यह विला हनी सिंह ने विदेश में स्थापित अपनी एक कंपनी के माध्यम से उनके लिए खरीदा था।

दावा किया उनके पति ने 19 नवंबर 2019 को उनके पक्ष में जनरल पावर आफ अटार्नी की थी। उन्हें शक है कि हनी सिंह उस जनरल पावर आफ अटार्नी को रद करा सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। तलवार ने हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर शारीरिक शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।


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