Delhi Unlock 4 Guideline: दिल्ली में आज से खुलेंगे पार्क, बार व रेस्टोरेंट में बैठकर खा सकेंगे खाना, लेकिन इन चीजों पर पाबंदी रहेगी बरकरार
Delhi Unlock 4 Guideline राजधानी दिल्ली में सोमवार से ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे। बार में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे शराब पी सकेंगे। वहीं आदेश मे आगे कहा गया है कि स्कूल कालेज एजुकेशनल कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देख दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनलाक -4 के तहत छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। इसके तहत सोमवार से पार्क, गार्डन, बार और गोल्फ क्लब भी खुल सकेंगे। हालांकि सिनेमा, जिम, स्पा सहित अन्य कई गतिविधियां और सेवाएं 28 जून सुबह पांच बजे तक बंद ही रहेंगी। रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद जारी आदेश में सोमवार से पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खुलने की बात कही गई है। सोमवार सुबह पांच बजे से 28 जून सुबह पांच बजे तक बाजार, मार्केट काम्प्लेक्स, माल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे खुलेंगे।
आदेश में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में सोमवार से ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे। बार में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे शराब पी सकेंगे। वहीं आदेश मे आगे कहा गया है कि स्कूल, कालेज, एजुकेशनल, कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से संबंधित आयोजनों पर भी पाबंदी होगी।
इन पर रहेगी पाबंदी
- स्कूल, कालेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
- सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से संबंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं।
- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अगले आदेश बंद रहेंगे।
- एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे।
- बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेम्बली हाल को खोलने की इजाजत नहीं है।
- बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन बंद रहेंगी।
- स्पा, जिम, योग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेगी।
इन्हें सशर्त दी गई इजाजत
- सभी स्टैंड अलोन शाप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना आड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी।
- गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।
- सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और माल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
- रेस्टोरेंट 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
- मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, माल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
- 50 फीसद वेंडर्स के साथ एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत होगी। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
- सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 अफसर 100 फीसद क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50 फीसद आफिस में और 50 फीसद वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
- प्राइवेट दफ्तरों को 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
- शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी।
- धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
- दिल्ली मेट्रो 50 फीसद क्षमता के साथ चलेगी।
- दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50 फीसद के साथ चलाया जा सकेगा।