हाई कोर्ट ने किया यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर अजय चंद्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार
Delhi high court News दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर अजय चंद्रा की अंतरिम बेल को बढ़ाने से किया इनकार किया है। कोर्ट से वकील ने बताया कि चंद्रा की पत्नी बीमार हैं और उन्हें कोविड-19 पीड़ित हैं।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। बीमारी पत्नी की देखभाल के लिए चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर अजय चंद्रा की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वह वही बात अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई दो दिसंबर को होनी है।
घर खरीदारों के पैसे का गबन करने के मामले में आराेपित हैं अजय चंद्रा
अजय चंद्रा घर खरीदारों के पैसे का गबन करने के मामले में आराेपित हैं। अजय ने पत्नी की देखभाल के लिए चार सप्ताह के लिए जमानत अवधि और बढ़ाने की मांग की थी। याचिका के अनुसार पत्नी के कोरोना संक्रमित होने के कारण निचली अदालत ने चंद्रा को 24 अक्टूबर को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
कब से जेल में हैं यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर
चंद्रा गबन के मामले में अगस्त 2017 से जेल में हैं। अजय चंद्रा ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पत्नी के साथ ही उनके माता-पिता भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। परिवार की देखभाल करने की जरूरत है और ऐसे में अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाए।
यहां समझिए पूरी कहानी
चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने 29 हजार, 800 घर खरीदारों से वर्ष 2000 से 2008 के बीच लगभग 14270 करोड़ रुपए एवं वित्तीय संस्थानों से 1805 करोड़ रुपए लिया था। इसके बाद करोड़ों की रकम उन्होंने घर बनाने में इस्तेमाल नहीं की और उक्त धनराशि वर्ष 2007 से 2010 के बीच दूसरे देशों में भेज दी।
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