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Delhi Coronavirus New Guideline: दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन के लिए लेनी होगी केंद्र की अनुमति

Delhi Coronavirus New Guideline दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंध लगाने की अनुमति है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 12:26 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 12:49 PM (IST)
Delhi Coronavirus New Guideline: दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन के लिए लेनी होगी केंद्र की अनुमति
आम आदमी पार्टी सरकार अगले एक-दो दिनों के दौरान नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Coronavirus New Guideline : राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम आदमी पार्टी सरकार अगले एक-दो दिनों के दौरान नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ाने के साथ नाइट कर्फ्यू को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार कोई एलान कर सकता है, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश समते कई राज्यों ने इसे लागू किया है।

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दिल्ली में लॉकडाउन के लिए लेनी होगी केंद्र सरकार की मंजूरी

यहां पर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने 2 दिन पहले बुधवार को ही निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दिल्ली सरकार को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंध लगाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इसी तरह दिल्ली सरकार को अगर शहर में लॉकडाउन लगाना है तो केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य है। इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से साफ-साफ कहा गया है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है। इसमें भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। यह नई गाइडलाइन नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा प्रतिबंध

गृह मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। यानी यहां पर अन्य जगहों की तरह बाजार-मॉल नहीं खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन गाइडलाइन को जारी करने का मुख्य मकसद कोरोना संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है।

यह भी जानें

दिल्ली में मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने समेत पांच गलतियों पर 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। इसमें होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ना भी शामिल है।

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