तीन देशों के 536 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 12 और आरोप पत्र दायर
हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में गलत तरीके से शामिल होकर देश भर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपित 536 विदेशी नागरिकों के खिलाफ बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 12 आरोप पत्र दाखिल किए है। इनपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इनमें भी किसी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 32 देशों के 374 विदेशी जमातियों के खिलाफ 35 आरोप पत्र दायर किए थे। बृहस्पतिवार को भी विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद अब तक 35 देशों के 910 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 47 आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 12 आरोप-पत्र और दायर कर दिए हैं। इसमें तीन देशों के 536 विदेशी नागरिकों को आरोपित बनाया गया है। इन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इनमें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 32 देशों के 374 जमातियों के खिलाफ 35 आरोप पत्र दायर किए थे। अब तक कुल 35 देशों के 910 नागरिकों के खिलाफ 47 आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं।
आरोप पत्र में विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि इन्होंने भारत में आने के बाद कई नियम कानून और निर्देशों का उल्लंघन करने के साथ वीजा नियमों का भी उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने इन सभी को महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व धारा 144 के उल्लंघन आदि के तहत आरोपित बनाया है। इन पर लापरवाही बरतने की वजह से संक्रमण फैलाने का भी आरोप है। इसके लिए धारा 269 आइपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करने के लिए धारा 271 आइपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक मरकज मामले में करीब 80 फीसद जांच पूरी हो चुकी है। मौलाना मुहम्मद साद के भी तमाम कर्मचारियों व अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ की जा चुकी है। लॉकडाउन के बाद पुलिस मुख्य केस में नामजद साद व प्रबंधन से जुड़े छह मौलाना समेत मरकज में सक्रिय भूमिका निभाने वाले करीब 15 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी।