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    Good News: दिल्ली में कौन-कौन सी दुकानें आज से खुलीं, ये रही पूरी लिस्ट

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Tue, 28 Apr 2020 11:14 AM (IST)

    Good Newsदेश की राजधानी दिल्ली के लाखों लोगों और हजारों दुकानदारों को मंगलवार से बड़ी राहत मिल गई है।

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    Good News: दिल्ली में कौन-कौन सी दुकानें आज से खुलीं, ये रही पूरी लिस्ट

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Good News for Commuters of Delhi: देश की राजधानी दिल्ली के लाखों लोगों और हजारों दुकानदारों को मंगलवार से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार  के आदेश के बाद मंगलवार सुबह से तय की गई दुकानें खुली हैं। कंटेंटमेंट जोन वाले किसी इलाके में कोई भी दुकान खोलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। वहीं, सभी मॉल्स, बाजार, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स 3 मई तक बंद ही रहेंगे। आइये जानते हैं कि दिल्ली में कौन-कौन सी दुकानें आज से खुल गई हैं और किन्हें अभी इंतजार है।

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    प्लंबर : कोई भी फोन करके या फिर पूरी सावधानी के साथ प्लंबर को बुला सकता है। 

    इलेक्ट्रिशियन : इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें खुल गई हैं। ऐसे में बिजली का सामान खरीदने के साथ कोई भी उपभोक्ता खराब बिजली के सामान की मरम्मत के लिए इलेक्ट्रिशियन को  घर भी बुला सकता है।

    वाटर प्यूरिफायर: सर्विसिंग के मद्देनजर दिल्ली में कोई भी व्यक्ति फोन पर शिकायत कर सकता है। अब मैकेनिक घर जाकर काम कर सकते हैं।

    दूध : दूध की आपूर्ति पहले की तरह ही जारी है।

    सब्जी : सब्जी की दुकानें पहले से ही खुली हुई हैं।

    किराना स्टोर : किराना स्टोर भी खुले हुए हैं, लेकिन यहां पर आने वालों को मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

    किताबों-स्टेशनरी की दुकान : पढ़ाई के मद्देनजर किताब-कॉपी की दुकानें दिल्ली में खुल गई हैं।

    मेडिकल : दवाइयों की दुकानें भी लॉकडाउन में खुली हुई हैं।

    डॉक्टर-स्वस्थ्यकर्मी : एक से दूसरे स्थान यहां तककि अन्य राज्य में भी जा सकते हैं। 

    लैब टैक्निशियन : आवागमन की इजाजत मिली।

    वैज्ञानिक: एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट मिली।

    खरीदारों-उपभोक्ताओं के लिए नियम

    • खरीदारी के लिए आए लोगों को फेस मास्क लगाना होगा
    • दुकान पर 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे।
    • दुकान मालिक के साथ सहायकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा।
    • शारीरिक दूरी का नियम हरहाल में अनिवार्य है।

    इन्हें नहीं मिली इजाजत

    1. शॉपिंग मॉल
    2. शॉपिंग कॉम्पलेक्स
    3. सैलून
    4. ब्यूटी पार्लर
    5. स्पा
    6. जिम
    7. शराब