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दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को दी 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति, जानें पूरा मामला

25 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की अपील को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 03:50 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 03:50 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को दी 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति, जानें पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को दी 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। 25 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की अपील को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अनुमति दी है।

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पीठ ने कहा कि महिला बिना किसी देरी के अपना गर्भपात करा सकती हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट-1971 के तहत 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के गर्भपात पर रोक है। याचिका के अनुसार, महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित है और गर्भ में पानी कम है। इसके कारण बच्चा पैदा होने के बाद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता।

ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी 27 वर्षीय महिला ने अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी के माध्यम से याचिका दायर की थी। महिला ने मांग की थी कि स्थिति को देखते हुए उसे गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए। इस पर हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को एम्स निदेशक को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर 9 जुलाई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे।

पीठ के समक्ष पेश होकर बोर्ड में शामिल रहे ओबेस्टिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. के अपर्णा शर्मा ने अहम जानकारी दी। उन्होंने 6.5 महीने के भ्रूण की स्थिति के बारे में बताया कि अगर गर्भावस्था को अंतिम तक ले जाया गया तो यह संभव नहीं है कि नवजात जिंदा रहे। गर्भपात कराने की स्थिति में याचिकाकर्ता की जान को खतरा होने के संबंध में पीठ द्वारा पूछे जाने पर डॉ. अपर्णा ने बताया कि इसमें याचिकाकर्ता को कम खतरा है और इस बारे में उसे बता दिया गया है।

इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता गर्भपात कराने के दौरान होने वाले खतरे से वाकिफ है और वह गर्भ को आगे नहीं रखना चाहती है।

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