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हरियाणा के नारनौल में पति के सामने महिला को दागा था सिगरेट से, 3 वर्ष बाद हुई FIR

पति के मुताबिक बदमाशों ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया व अभद्र व्यवहार किया व उसको बांध कर कपड़े तक फाड़ दिए।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 01:08 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 01:13 PM (IST)
हरियाणा के नारनौल में पति के सामने महिला को दागा था सिगरेट से, 3 वर्ष बाद हुई FIR
हरियाणा के नारनौल में पति के सामने महिला को दागा था सिगरेट से, 3 वर्ष बाद हुई FIR

नारनौल, जेेएनएन। मंडी अटेली थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में तीन वर्ष पहले छत पर सोई हुई महिला के परिवार को तीन वर्ष पहले बंधक बनाकर महिला के शरीर को सिगरेट से दागा गया। इतना नहीं विरोध करने पर महिला के पति की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। बदमाशों ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया व अभद्र व्यवहार किया व उसको बांध कर कपड़े तक फाड़ दिए। जाते-जाते बदमाश ने घर में रखे लाखों रुपये के जेवरात भी लेकर फरार हो गए व परिवार को पुलिस में शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों की धमकी से महिला व उसका परिवार तीन वर्ष तक सहमा रहा है। अब जाकर तीन वर्ष बाद जब परिवार को पुलिस पर विश्वास हुआ तो उन्होंने थाने में जाकर अपनी शिकायत दी। अटेली थाना में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले उसका पूरा घर की छत पर सोया हुआ था। देर रात घर की दिवार को फांदकर 10-12 बदमाश घर में घुस गए व सभी को बंधक बना लिया। बदमाश सभी को कमरे के अंदर लेकर गए। विरोध करने पर उसके पति की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। बदमाशों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए व पीड़ित महिला के शरीर पर बिड़ी व सिगरेट लगाकर जलाया गया। इसके बाद बदमाश मारपीट करते हुए कमरे में संदुक का ताला तोड़ कर सोने-चांदी के जेवरात ले गए। बदमाशों ने परिवार को पुलिस में शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद परिवार सहम गया।

राजकुमार (इंस्पेक्टर, मंडी अटेली, थाना प्रभारी) के मुताबिक, महिला व उसके परिवार के साथ तीन वर्ष पहले बंधक बनाकर सिगरेट के गुल से जलाने, मारपीट करने, लज्जा भंग करने व लूट करने का मामला हुआ था। महिला ने पुलिस को बृहस्पतिवार को शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए बावरियां गैंग के सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 379बी, 326ए व आर्मस एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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