दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब, सिर्फ 3 जातियों के क्यों हैं राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड?
राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्डों की भर्ती में तीन जातियों पर ही विचार किए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर 4 मई को सुनवाई होगी।
By JP YadavEdited By: Published: Thu, 27 Dec 2018 11:20 AM (IST)Updated: Thu, 27 Dec 2018 11:20 AM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्डों की भर्ती में तीन जातियों पर ही विचार किए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आठ मई 2019 को होगी।
हरियाणा निवासी गौरव यादव ने जनहित याचिका दायर कर चार सितंबर 2017 को हुई भर्ती प्रक्रिया को रद करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि भर्ती के समय सिर्फ जाट, राजपूत और जाट-सिख जाति के अभ्यर्थियों पर विचार किया गया। वह यादव वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी अनदेखी कर दी गई। हालांकि, वह तीन विशेष जातियों की वरीयता के अलावा राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड की भर्ती की सभी योग्यता रखते हैं।
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