एलजी द्वारा गठित समिति सीसीटीवी प्रक्रिया का कर सकती नियमन
- आठ जून तक सौंपी जा सकती रिपोर्ट -फिलहाल समिति विशेषज्ञों के साथ कर रही सलाह मशविरा राज्य ब्यूर
- आठ जून तक सौंपी जा सकती रिपोर्ट
-फिलहाल समिति विशेषज्ञों के साथ कर रही सलाह मशविरा
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :
उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा मई माह के प्रारंभ में गठित की गई छह सदस्यीय समिति दिल्ली में सरकारी और निजी इमारतों में सीसीटीवी लगाने एवं इन पर निगरानी रखने की प्रक्रिया का नियमन कर सकती है। यह समिति अपनी रिपोर्ट भी आठ जून तक एलजी को सौंप सकती है।
दिल्ली के प्रधान सचिव (गृह) मनोज परीदा के नेतृत्व वाली यह उच्च समिति फिलहाल शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इन पर निगरानी रखने के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया तैयार करने में जुटी है। परीदा अगले सप्ताह समिति की दूसरी बैठक बुला सकते हैं। पहली बैठक दिल्ली की आप सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए 11 मई को हुई थी। मालूम हो कि आप सरकार इस समिति को अवैध और असंवैधानिक करार दे चुकी है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के तौर-तरीकों पर काम कर रही है। साथ में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन न हो। अधिकारी ने कहा, समिति शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इन पर निगरानी रखने के वास्ते एक सामान्य ढाचा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों और सभी पक्षों से परामर्श की माग रही है। जून के दूसरे सप्ताह में समिति उपराज्यपाल को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपने की कोशिश कर रही है।