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दूसरी पत्नी की देखरेख के लिए सुहैब इलियासी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

पीठ ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बीमार दूसरी पत्नी की देखरेख के लिए सुहैब को एक महीने के लिए जमानत प्रदान की है।

By Amit MishraEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 08:05 PM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 10:14 AM (IST)
दूसरी पत्नी की देखरेख के लिए सुहैब इलियासी को हाई कोर्ट से मिली जमानत
दूसरी पत्नी की देखरेख के लिए सुहैब इलियासी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली [जेएनएन]। पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे टीवी सीरियल निर्माता सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति आइएस मेहता की पीठ ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बीमार दूसरी पत्नी की देखरेख के लिए सुहैब को एक महीने के लिए जमानत प्रदान की है।

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उम्रकैद की सजा 

ज्ञात हो कि दहेज प्रताड़ना एवं हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को सुहैब को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि सुहैब ने हत्या को खुदकशी का रूप देने की कोशिश की। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही 10 लाख रुपये अंजू के परिजनों को मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया था। 

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