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'दामाद' मयप्पन की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ी

स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे बीसीसीआइ प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन की पुलिस हिरासत स्थानीय अदालत ने 31 मई तक बढ़ा दी है। बुधवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत को बताया कि वह मयप्पन के साथ मामले में गिरफ्तार अभिनेता विंदू दारा सिंह और चेन्नई

By Edited By: Published: Thu, 30 May 2013 08:28 AM (IST)Updated: Thu, 30 May 2013 08:30 AM (IST)
'दामाद' मयप्पन की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ी

मुंबई। स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे बीसीसीआइ प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन की पुलिस हिरासत स्थानीय अदालत ने 31 मई तक बढ़ा दी है। बुधवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत को बताया कि वह मयप्पन के साथ मामले में गिरफ्तार अभिनेता विंदू दारा सिंह और चेन्नई के एक होटल कारोबारी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। अपराध शाखा ने मयप्पन के नजदीकी चेन्नई के होटल रैडिसन ब्लू के मालिक विक्रम अग्रवाल को समन भेजकर 31 मई तक पेश होने के लिए कहा है।

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अपनी रिमांड याचिका में अपराध शाखा ने कहा कि वह 35 वर्षीय मयप्पन और विंदू का पहले ही आमना-सामना करा चुकी है। कथित तौर पर विंदू के जरिये ही मयप्पन आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी में लिप्त थे। मयप्पन पर टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के संबंध में गोपनीय जानकारी विंदू को मुहैया कराने का आरोप है। यह जानकारी विंदू सट्टेबाजों तक पहुंचाते थे। मयप्पन और विंदू टेलीफोन पर सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए कोडवर्ड में बात किया करते थे।

बचाव पक्ष के वकील हर्षद पोंडा ने मयप्पन की पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई जमानती अपराध भी नहीं बनता। जांच तब भी आगे बढ़ सकती है जब वह (मयप्पन) बाहर हों। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पोंडा की दलील को खारिज कर दिया और मयप्पन की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि जांच में प्रगति हुई है। आगे पूछताछ की आवश्यकता है, ताकि जांच एजेंसी को साक्ष्य एवं सामग्री जुटाने के लिए उचित एवं पूर्ण अवसर मिल सके।

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