सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को करेगा श्रीसंत मामले की सुनवाई
श्रीसंत पर बीसीसीआइ ने 2013 में आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट क्रिकेटर एस श्रीसंत के मामले में पांच फरवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। श्रीसंत ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआइ द्वारा 2013 में आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इस मामले के आने के बाद उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस पीठ ने कहा कि इस मामले को पांच फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।
इससे पहले हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआइ द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था। 1केरल हाई कोर्ट ने इससे पहले श्रीसंत को बीसीसीआइ के दायरे में आने वाली किसी भी क्रिकेट गतिविधि में हिस्सा नहीं लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद श्रीसंत ने केरल कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है।