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अर्जी ठुकराई, सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआइ को करारा झटका

स्पॉट फिक्सिंग की जांच समिति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कराने की कोशिश में बीसीसीआइ असफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को रद्द करने से इंकार कर दिया है। बीसीसीआइ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

By Edited By: Published: Wed, 07 Aug 2013 03:08 PM (IST)Updated: Wed, 07 Aug 2013 10:53 PM (IST)
अर्जी ठुकराई, सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआइ को करारा झटका

नई दिल्ली। स्पॉट फिक्सिंग की जांच समिति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कराने की कोशिश में बीसीसीआइ असफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को रद्द करने से इंकार कर दिया है। बीसीसीआइ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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गौरतलब है कि आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआइ द्वारा तैयार की गई दो सदस्यीय जांच समिति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के आदित्य वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद गैरकानूनी व असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले से आहत बीसीसीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द करने की अपील की लेकिन उनकी यह कोशिश रंग नहीं लाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए बोर्ड को करारा झटका दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी।

इससे पहले बीसीसीआइ ने फिक्सिंग मामले में दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में चेन्नई सुपरकिंग्स टीम, इंडिया सीमेंट्स, व उनके मालिक एन. श्रीनिवासन, राजस्थान रॉयल्स व उसके सह-मालिक राज कुंद्रा और फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन बोर्ड को तब करारा झटका लगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने उन्हें बैकफुट पर ढकेल दिया।

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