तेंदुलकर के नामांकन के खिलाफ याचिका खारिज
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर के राज्य सभा सांसद बनने के खिलाफ हाई कोर्ट में लंबित दो याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर के राज्य सभा सांसद बनने के खिलाफ हाई कोर्ट में लंबित दो याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।
तीन सदस्यीय पीठ की अगुवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने कहा कि यह विचार करने लायक केस नहीं है। इस पीठ में न्यायाधीश सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायाधीश जे चेलामेश्वर भी शामिल हैं। इन जजों ने यह मसला देश के शीर्ष कोर्ट में लाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। पीठ ने कहा कि हम इसे निरस्त कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व विधायक राम गोपाल सिंह सिसोदिया ने तेंदुलकर के राज्य सभा में नामांकन के खिलाफ दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण के लिए याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करने वाले सिसोदिया चाहते थे कि दो कोर्टो में एक ही तरह का मसला लंबित होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट इसे अपने यहां मंगाकर विचार करे। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सिसोदिया ने सचिन तेंदुलकर के राज्य सभा में नामांकन को चुनौती देते हुए कहा था कि नामांकन के लिए संविधान में उपलब्ध श्रेणियों में क्रिकेटर [खिलाड़ी] नहीं आता है। उनका तर्क था कि संविधान में वर्णित सिर्फ चार वर्गो कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से ही गणमान्य व्यक्तियों का राज्य सभा में मोनोनीत करने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया था कि खेल जगत के किसी व्यक्ति को मनोनीत करना असंवैधानिक है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने तेंदुलकर के राज्य सभा के सदस्य के रूप में सदस्यता लेने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 16 मई को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए एस चंडियोक से कहा था कि वह राज्य सभा में किसी खिलाड़ी के नामांकन के लिए खेल वर्ग से चुनने के प्रावधान के बारे में सरकार से आवश्यक निर्देश हासिल करें। इससे पूर्व 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी 39 वर्षीय मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर का नामांकन रद करने के लिए याचिका खारिज करते हुए पूर्व विधायक सिसोदिया से कहा था कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए।
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