भारतीय क्रिकेटर मो. शमी की पत्नी हसीन जहां की याचिका पर कोर्ट ने मांगी जानकारी
हसीन जहां ने अमरोहा की डिडौली पुलिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर पुलिस पर उनके साथ गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य मुहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा की डिडौली पुलिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर पुलिस पर उनके साथ गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया है। याचिका पर कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह से 18 जुलाई तक आरोपों के बाबत जानकारी देने को कहा है।
याची हसीन जहां का कहना है कि 28 अप्रैल 2019 को वह अपनी बेटी व नौकरानी के साथ अमरोहा गई थी। वहां रात 8.30 बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उसके घर पर आए और कुछ बातें करके चले गए। इसके बाद रात 12 बजे पुलिस दोबारा उनके घर आकर गाली-गलौज करने लगी। फिर बेटी व नौकरानी के साथ उन्हें जबरन थाना ले आया गया।
पुलिस ने याची को रातभर थाना में बैठाए रखा और उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके बाद दूसरे दिन 29 अप्रैल को उनका चालान काटकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह सब शमी के कहने पर किया था। यही नहीं, याची को अपने वकील से संपर्क भी नहीं करने दिया गया। याची ने पुलिस कार्यवाही को डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है। याचिका में एसएचओ देवेंद्र कुमार के अलावा अन्य पुलिसकर्मियों केपी सिंह, मुनीरजन जैदी, अमरीश कुमार, संजीव बालियान को पक्षकार बनाया गया है।