Move to Jagran APP

श्रीसंथ के बैन पर बीसीसीआइ को झटका, केरल हाइ कोर्ट ने भेजा नोटिस

श्रीसंथ ने केरल हाइ कोर्ट में अपने आजीवन प्रतिबंध को चुनौती दी है।

By Bharat SinghEdited By: Published: Sat, 04 Mar 2017 03:20 PM (IST)Updated: Sat, 04 Mar 2017 03:27 PM (IST)
श्रीसंथ के बैन पर बीसीसीआइ को झटका, केरल हाइ कोर्ट ने भेजा नोटिस
श्रीसंथ के बैन पर बीसीसीआइ को झटका, केरल हाइ कोर्ट ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली, जेएनएन। केरल हाई कोर्ट ने बीसीसीआइ को पूर्व क्रिकेटर श्रीसंथ पर आजीवन प्रतिबंध लगाने को लेकर नोटिस भेजा है। श्रीसंथ को दिल्ली की एक अदालत आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले में बरी कर चुकी है। हालांकि, बीसीसीआइ ने इस फैसले के बावजूद उनपर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया था। 

loksabha election banner
श्रीसंथ ने बीसीसीआइ से अपने ऊपर लगा बैन हटाने और स्कॉटलैंड लीग में मैच खेलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन बीसीसीआइ ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद श्रीसंथ ने कोर्ट का रास्ता अपनाया था। 
उन्होंने बुधवार को याचिका दाखिल कर कोर्ट से बीसीसीआइ को प्रतिबंध हटाने का निर्देश देने की गुजारिश की थी। श्रीसंथ ने कोर्ट से मांग की है कि वह उन्हें अप्रैल में स्कॉटिश क्लब में खेलने के लिए बीसीसीआइ को इजाजत देने का निर्देश दे।
इसके साथ ही श्रीसंत ने बीसीसीआइ की अनुशासन समिति की ओर से उनपर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के फैसले को भी चुनौती दी है। 
अपनी याचिका में श्रीसंत ने कहा है कि मामले की जांच करने वाले बीसीसीआइ पैनल ने दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पॉट फिक्सिंग मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया।

क्रिकेट की खबरों के लिए यहां क्लिक करें

श्रीसंत ने कहा कि उन्हें ग्लेनरोथ्स क्रिकेट क्लब की तरफ से ग्लेनरॉथ टीम (स्कॉटलैंड में प्रीमियर लीग) की तरफ से खेलने के लिए बुलावा भेजा है। इसके अलावा श्रीसंथ ने कहा था कि वह केरल के एक क्लब से मैच खेलेंगे। इसके बाद बीसीसीआइ के अधिकारियों ने कहा था कि अगर कोई क्लब श्रीसंथ को खिलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

खेल की खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.