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DDCA के अध्यक्ष रजत शर्मा ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

डीडीसीए के सचिव विनोद तिहारा ने एक सर्कुलर जारी कर संघ के कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

By Pradeep SehgalEdited By: Published: Tue, 14 Aug 2018 01:15 PM (IST)Updated: Tue, 14 Aug 2018 03:24 PM (IST)
DDCA के अध्यक्ष रजत शर्मा ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
DDCA के अध्यक्ष रजत शर्मा ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में अधिकारियों के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए डीडीसीए के नए अध्यक्ष रजत शर्मा ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग मंगलवार 14 अगस्त को दिल्ली के एक होटल में होगी। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते 15 अगस्त तक डीडीसीए परिसर बंद रहेगा। 

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ये होंगे बैठक के मुद्दे

इस बैठक में डीडीसीए के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सचिव विनोद तिहारा द्वारा संघ के कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने को लेकर बातचीत होगी। वहीं इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। 

तिहारा ने उठाए ये सवाल

आपको बता दें कि डीडीसीए के सचिव विनोद तिहारा ने एक सर्कुलर जारी कर संघ के कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। तिहारा ने बीसीसीआइ द्वारा राज्य संघों के लिए बनाए गए नियमों का हवाला देकर नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं और इसमें पारदर्शिता नहीं रखने की वजह से रोक लगाई थी।

तिहारा ने दावा किया था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) और महाप्रबंधक (जीएम) की नियुक्ति सचिव और अन्य ईसी सदस्यों को सूचित किए बिना की गई है इसलिए इनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जा रही है। डीडीसीए के सचिव की हैसियत से तिहारा ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें तीन अहम निर्देश दिए था।

ये थे वो तीन निर्देश

पहले निर्देश में सचिव ने लिखा है कि सीईओ, सीओओ, सीएफओ और जीएम की नियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। नियुक्त हुए नए कर्मचारियों के लिए किसी तरह का करार, नियुक्ति पत्र और सैलरी इत्यादि जारी ना किया जाए। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या उन्हें हटाया भी जा सकता है।

दूसरे निर्देश में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीडीसीए का कोई भी अधिकारी किसी भी तरह का करार या पत्र जारी नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे पद से हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तीसरे निर्देश में लिखा गया है कि अब से कोई भी कर्मचारी अपने कार्य अवधि में डीसीसीए के प्रांगण को छोड़कर नहीं जाएगा। डीडीसीए के अधिकारी इसके प्रांगण में अकेले कार्य करेंगे और डीडीसीए की सभी बोर्ड बैठक और कमेटी की बैठक इसके प्रांगण में होंगी। डीडीसीए द्वारा टीए, डीए, होटल के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा।

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