बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीसीसीआइ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने अपनी दो सदस्यीय जांच समिति के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोर्ड की जांच समिति को असंवैधानिक व गैराकानूनी करार दिया था। गौरतलब है कि बीसीसीआइ की दो सदस्यीय जांच समिति ने कुछ ही दिनों पहले आइपीएल स्पॉट ि
नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने अपनी दो सदस्यीय जांच समिति के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोर्ड की जांच समिति को असंवैधानिक व गैराकानूनी करार दिया था।
गौरतलब है कि बीसीसीआइ की दो सदस्यीय जांच समिति ने कुछ ही दिनों पहले आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपरकिंग्स, इंडिया सीमेंट्स व उसके मालिक व बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, राजस्थान रॉयल्स व उसके सह मालिक राज कुंद्रा और फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन को क्लीन चिट दे दी थी। इस फैसले के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से आदित्य वर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस दो सदस्यीय जांच समिति के खिलाफ और उसके फैसले के विरोध में याचिका दायर की थी जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोर्ड की इस समिति को गैरकानूनी करार दे दिया था। यहां तक कि अदालत ने यह भी कहा था कि बोर्ड का खुद का संविधान भी इस प्रकार की किसी जांच समिति की इजाजत नहीं देता।
इधर, बीसीसीआइ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए यह कहा है कि उनके द्वारा तैयार की गई जांच समिति की नियुक्ति वैधानिक थी। अब मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है।
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