श्रीसंत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ को दिया आदेश, चार हफ्तों के अंदर दे जवाब
बीसीसीआइ ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश श्रीसंत मामले पर चार हफ्तों के अंदर दे जवाब।
नई दिल्ली, जेएनएन। तेज़ गेंदबाज़ एस श्रीसंत पर लगे आजीवन प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ को चार हफ्तों के अंदर- अंदर जवाब देने को कहा है। श्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआइ द्वारा 2013 में आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद उनपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
1 फरवरी को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इस मामले के आने के बाद उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस पीठ ने कहा, 'इस मामले को पांच फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। आज (मंगलवार) सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिकेट चलाने वाली संस्था बीसीसीआइ को आदेश दिया की वो श्रीसंत के आजीवन बैन पर चार हफ्तों के अंदर अपना जवाब दे।
इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआइ द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने इससे पहले श्रीसंत को बीसीसीआइ के दायरे में आने वाली किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद श्रीसंत ने केरल कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है। साल 2016 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने श्रीसंत को आरोपी मानते हुए इस मामले में उन पर सभी चार्ज तय किए थे।
आपको बता दें कि श्रीसंत पर लगे बैन से पहले वो टीम इंडिया के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी 20 मैच खेल चुके हैं। 27 टेस्ट मैचों में इस तेज़ गेंदबाज़ के नाम 87 विकेट हैं तो वहीं 53 वनडे मैचों में उन्होंने 75 बल्लेबाज़ों को पवेलियन की राह दिखाई थी। दस टी 20 मुकाबलों में श्रीसंत के नाम सिर्फ 7 ही विकेट दर्ज़ हैं।