श्रीसंत को नहीं मिली राहत, फिर से कोर्ट जाएगा बीसीसीआइ
आपको बता दें कि श्रीसंथ को 2015 में दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने भी आरोपों से बरी कर दिया था।
नई दिल्ली, पीटीआइ। क्रिकेटर एस. श्रीसंत को बीसीसीआइ से तुरंत कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने इस दागी तेज गेंदबाज पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटाने के खिलाफ केरल हाई कोर्ट की बेंच में अपील करने का फैसला किया है।
श्रीसंत पर आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग 2013 में कथित भूमिका के लिए बीसीसीआइ ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था। पिछले सोमवार को केरल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश पारित करके इस गेंदबाज का आजीवन प्रतिबंध हटाने के लिए कहा।
बीसीसीआइ हालांकि अपने रवैये पर अडिग है कि वह इस तेज गेंदबाज को तुरंत वापसी की अनुमति नहीं देगा। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हां, केरल हाई कोर्ट के आदेश का कानूनी टीम ने अध्ययन किया है। आदेश एकल पीठ ने दिया है और बीसीसीआइ के पास हाई कोर्ट की बड़ी पीठ के पास अपील करने का अधिकार है। इसलिए हम खंडपीठ के पास प्रतिबंध हटाने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।'
आपको बता दें कि श्रीसंथ को 2015 में दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने भी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन बीसीसीआइ ने उन्हें घरेलू क्रिकेट, घरेलू लीग और विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद श्रीसंथ ने कोर्ट का रास्ता अपनाया था।